ट्रक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा

ट्रक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा

ट्रक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा
Modified Date: June 26, 2026 / 05:32 pm IST
Published Date: June 26, 2026 5:32 pm IST

नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2021 में एक ट्रक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद आजीविका कमाने में अक्षम हो चुके दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक पूर्व कर्मचारी को 1.06 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

बिशन दत्त शर्मा द्वारा दायर दावा याचिका पर पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह सुनवाई कर रहे थे। दुर्घटना के समय बिशन दत्त शर्मा 57 वर्ष के थे।

नौ जून के अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘यह साबित हो गया है कि ट्रक चालक नूर अली वाहन को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था तथा इसी दौरान उसके ट्रक ने बिशन दत्त शर्मा की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।’’

न्यायाधिकरण के अनुसार, यह दुर्घटना 30 जून, 2021 को द्वारका के धूलसिरस चौक पर हुई थी जब शर्मा की मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। न्यायाधिकरण के अनुसार, ट्रक को नूर अली लापरवाही से चला रहा था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि शर्मा के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं और उनके दोनों पैरों में 77 प्रतिशत स्थायी शारीरिक विकलांगता हुई।

न्यायाधिकरण ने कहा कि एमसीडी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत शर्मा दुर्घटना के बाद न तो ठीक से चल पा रहे थे और न ही बैठ पा रहे थे। न्यायाधिकरण ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने तक वह अवकाश पर रहे। न्यायाधिकरण ने कहा कि इन परिस्थितियों में उनकी कार्यात्मक विकलांगता प्रभावी रूप से 100 प्रतिशत मानी गई।

न्यायाधिकरण ने 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल 1.06 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। ब्याज की गणना दावा याचिका दायर किए जाने की तारीख से की जाएगी।

न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय ट्रक बीमित था और बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि जमा कराने का निर्देश दिया।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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