सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से संबंधित मुद्दों का हल संविधान पीठ ही कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने फिलहाल आधार को लेकर अंतरिम रोक संबंधी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर निजता के हनन समेत जो भी मुद्दे आ रहे हैं उनका हल संविधान पीठ ही कर सकती है।