अदालत ने बेदखली के खिलाफ उदित राज की पत्नी की अपील पर सुनवाई 12 नवंबर तक टाली

अदालत ने बेदखली के खिलाफ उदित राज की पत्नी की अपील पर सुनवाई 12 नवंबर तक टाली

अदालत ने बेदखली के खिलाफ उदित राज की पत्नी की अपील पर सुनवाई 12 नवंबर तक टाली
Modified Date: October 28, 2025 / 08:56 pm IST
Published Date: October 28, 2025 8:56 pm IST

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) कांग्रेस नेता उदित राज की पत्नी सीमा राज द्वारा बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए टाल दी।

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि सीमा राज ने उचित आवेदन दाखिल करने के लिए समय मांगा है, लिहाज़ा उसने यह मामला 12 नवंबर तक के लिए टाल दिया।

अपील पर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के प्रावधान के तहत सुनवाई हुई।

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यह मामला पंडारा पार्क स्थित उस बंगले से बेदखली की कार्रवाई से संबंधित है, जो सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी सीमा राज को आवंटित किया गया था। वह पूर्व सांसद की पत्नी हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (संपदा निदेशालय) की ओर से इस अदालत को सूचित करने के लिए एक ‘वेकैशन’ रिपोर्ट भी दाखिल की गई है कि अपीलकर्ता (सीमा राज) से परिसर पहले ही खाली करा लिया गया है।’’

अपीलकर्ता के वकील ने उचित आवेदन दाखिल करने के लिए समय मांगा है। आगे की कार्यवाही के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई है।

इससे पहले 24 अक्टूबर को उदित राज ने आरोप लगाया था कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद अधिकारियों ने उनके परिवार को दिल्ली स्थित पंडारा पार्क बंगले से जबरन बेदखल कर दिया।

कांग्रेस नेता ने मंगलवार की कार्यवाही के बारे में कहा, ‘‘हमने (अदालत में) कहा कि हम पंडारा पार्क संपत्ति पर कब्ज़ा बहाल करने के लिए एक उचित आवेदन दायर करना चाहेंगे। हमने यह भी कहा कि ऐसा आवेदन आवश्यक है ताकि भविष्य में संपदा कार्यालय द्वारा ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे अन्य अधिकारियों के खिलाफ ऐसी चीज़ें न दोहराई जाएं।’’

भाषा संतोष नोमान

नोमान


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