वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने संबंधी मामले पर सुनवाई के लिए राजी हुआ न्यायालय

वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने संबंधी मामले पर सुनवाई के लिए राजी हुआ न्यायालय

वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने संबंधी मामले पर सुनवाई के लिए राजी हुआ न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: September 4, 2020 8:55 am IST

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने की प्रक्रिया के नियमन संबंधी दिशा-निर्देशों और इस संबंध में 2017 के उसके फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देने की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को रजामंदी दी।

शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2017 के अपने फैसले में वकीलों को वरिष्ठ पदनाम देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति के गठन समेत कई दिशा-निर्देश जारी किए थे।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के आवेदन पर शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया।

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आवेदन में कोविड-19 महामारी के कारण अदालत में हो रही ऑनलाइन सुनवाई का हवाला देते हुए कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम देने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से की जा सकती है।

जयसिंह ने अपने आवेदन में कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के मुताबिक, ‘‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पदनाम देने की प्रक्रिया के नियमन संबंधी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों’’ को छह अगस्त 2018 को प्रकाशित किया गया था तथा इसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पदनाम देने की प्रक्रिया बताई गई है।

भाषा मानसी अनूप

अनूप


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