इम्फाल, आठ जुलाई (भाषा) मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ‘‘नागरिकों के जीवन और संपत्ति’’ की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भौतिक परीक्षण करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत मामले की सुनवाई 25 जुलाई को करेगी।
कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति ए. बिमल और न्यायमूर्ति ए. गुनेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने कहा, ‘‘समिति द्वारा सुझाये गये सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ‘फाइबर टू द होम’ (एफटीटीएच) कनेक्शन के मामले में, गृह विभाग मामले दर मामले के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है।’’
बारह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अदालत को सूचित किया था कि इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।
राज्य सरकार ने उच्च अधिकारियों को 10 एमबीपीएस की अधिकतम गति की सीमा के साथ ‘इंटरनेट लीज्ड लाइन’ (आईएलएल) पर प्रतिबंध हटाने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया था।
भाषा देवेंद्र शफीक
शफीक