Gyanvapi Mosque hearing : वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को पद से हटा दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे है। इसके साथ ही न्यायालय ने कमिश्नर के सभी अधिकार वापस ले लिए हैं।
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दूसरी ओर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के सभी फैसलों पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कोर्ट वुजूखाना सील करने के फैसले को सही ठहराया है और नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है। कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि किसी को भी नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डीएम इस बात को सुनिश्चित करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बुधवार तक का वक्त मांगा है। सर्वोच्च अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार का पक्ष रख रहे थे।
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Gyanvapi Mosque hearing : बता दें कि सुनवाई के दौरान कमिश्नर पर जानकारी लीक करने के आरोप लगे थे। इसके बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं कमिश्नर पर पक्षपात करने के भी आरोप लगे हैं। अब अजय प्रताप और विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर पद पर बने रहेंगे। वहीं हिन्दू पक्ष ने वुजूखाने की जगह पर शिवलिंग दिखने के दावे के बाद दीवार तोड़ने की मांग की है, जिस पर कोर्ट बुधवार को अपना फैसला देगा।
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