Azam Khan Hearing: लखनऊ। सपा के दिग्गज नेता आजम खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल, आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। वहीं आजम खान को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो आदतन अपराधी हैं। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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सुनवाई के दौरान आजम खान पर हुई हालिया एफआईआर पर कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाया है। जिसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि आजम खान आदतन अपराधी और भू-माफिया हैं। उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर आजम के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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Azam Khan Hearing: बता दें कि वर्ष 2020 में मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। साल 2022 में आजम खान का नाम जोड़ा गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आजम खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने दो साल का समय क्यों लगाया। वहीं आजम खान के वकील सिब्बल ने कहा ये एफआईआर तब दर्ज हुई जब आजम जेल में थे।
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