अदालत ने सुजीत बोस की गिरफ्तारी के संबंध में ईडी को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

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अदालत ने सुजीत बोस की गिरफ्तारी के संबंध में ईडी को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

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  • Publish Date - May 29, 2026 / 04:21 PM IST,
    Updated On - May 29, 2026 / 04:21 PM IST

कोलकाता, 29 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी के संबंध में जांच रिपोर्ट दाखिल करे।

ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे बोस को ईडी ने 11 मई को राज्य में नगर निकाय में कथित भर्ती घोटाले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

टीएमसी नेता ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) की अवकाशकालीन पीठ ने बोस को इस स्तर पर कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए, ईडी को निर्देश दिया कि वह मौजूदा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नियमित पीठ के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करे।

हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप