शिमला, पांच सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों और राज्य के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई और अपनाई जाए।
कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों से निपटने में राज्य सरकार के सुस्त रुख पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि उसे कर्मचारियों और सरकार के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए पारदर्शी विस्तृत नीति बनानी और अपनानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि उसे ऐसा राज्य बनने की ओर बढ़ना चाहिए जहां इस तरह के सेवा मामलों में कम से कम वाद हों।
भाषा वैभव देवेंद्र
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