विजयवाड़ा, 31 अक्टूबर (भाषा) आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की एक अदालत ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी में शामिल आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी के अधिकारियों के नामों की सूची और उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) की मांग की गई थी।
सीआईडी द्वारा हाल में नायडू की याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के बाद विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने आज अपना आदेश सुनाया।
कौशल विकास निगम घोटाला मामले में स्वास्थ्य आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने के मद्देनजर, सीआईडी ने पांच शर्तें लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो नायडू के जमानत पर बाहर रहने के दौरान लागू होंगी।
शर्तें नायडू को रैलियों और सार्वजनिक भाषणों जैसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और मीडिया से बात करने या मामले से संबंधित कोई भी बयान जारी करने से रोकती हैं। नायडू को अपनी गतिविधियों को केवल चिकित्सा उपचार प्राप्त करने तक ही सीमित रखने के लिए भी कहा गया है।
जमानत की शर्तों में यह भी कहा गया है कि नायडू की गतिविधियों पर नजर रखने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के दो अधिकारी उनके साथ रहेंगे।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप
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