अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत का निस्तारण किया

अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत का निस्तारण किया

अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत का निस्तारण किया
Modified Date: January 7, 2026 / 07:48 pm IST
Published Date: January 7, 2026 7:48 pm IST

नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा)दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर उस शिकायत का बुधवार को निस्तारण कर दिया, जिसमें उन पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का आरोप लगाया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि इस मामले में द्वारका दक्षिण पुलिस थाने द्वारा पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और पुलिस ने पिछले साल चार दिसंबर को ‘पता न लगा पाने की रिपोर्ट’ (या क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल की थी।

अदालत ने आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा, ‘‘शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के मद्देनजर, वर्तमान शिकायत में दी गई राहत की पूर्ति हो गई है और वह मामले में दाखिल पता नहीं लगा पाने की रिपोर्ट में विसंगति होने पर उसे दाखिल करके उचित उपाय करेगा।’’

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इससे पहले, अदालत ने यह मानते हुए कि बैनर या होर्डिंग लटकाना संपत्ति को विरूपण करने के समान है , द्वारका दक्षिण पुलिस थाने के थाना प्रभारी को संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


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