अदालत ने यूट्यूबर गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ायी

अदालत ने यूट्यूबर गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ायी

अदालत ने यूट्यूबर गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ायी
Modified Date: May 21, 2026 / 10:32 pm IST
Published Date: May 21, 2026 10:32 pm IST

प्रयागराज, 21 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री करौली शंकर महादेव बाबा (करौली सरकार) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे यूट्यूबर गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर अंतरिक रोक 14 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के वकील और शिकायतकर्ता के वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख 14 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

इससे पहले, 11 मई को खट्टर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया था कि 19 मई तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

कानपुर की निवासी प्रियंका द्विवेदी ने सनातन महासंघ के स्वयंभू संस्थापक खट्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें खट्टर पर सोशल मीडिया खाते के जरिए भड़काऊ और घृणापूर्ण संदेश प्रसारित करने का आरोप है।

खट्टर ने श्री श्री 1008 पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर दास जी महाराज का श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन (निर्वाण), कनखल, हरिद्वार के महामंडलेश्वर के तौर पर पट्टाभिषेक का कथित तौर पर एक वीडियो अपलोड किया था।

आरोप है कि खट्टर ने महाराज जी की छवि खराब करने और उनके अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से अशोभनीय टिप्पणियां की थीं।

हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कथित भाषण में कहा गया है कि किसी को भी स्वयं को भगवान के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। यह विचार की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है और किसी भी कानून के तहत यह अपराध नहीं बनता।

भाषा सं राजेंद्र गोला

गोला


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