अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 10 जून तक बढ़ाई

अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 10 जून तक बढ़ाई

अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 10 जून तक बढ़ाई
Modified Date: June 4, 2024 / 08:12 pm IST
Published Date: June 4, 2024 8:12 pm IST

चेन्नई, चार जून (भाषा) चेन्नई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रमुक नेता को पिछले साल जून में धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

सेंथिल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां केंद्रीय पुझल जेल से प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी।

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जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सेंथिल बालाजी ने दो याचिकाएं दायर कीं। एक याचिका में सिटी यूनियन बैंक, करूर को वर्ष 2012 से 2022 के बीच वहां कार्यरत लिपिक और प्रबंधक समेत अन्य कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया, क्योंकि ईडी ने बैंक द्वारा जारी काउंटर चालान पर बहुत अधिक भरोसा किया था, जिसका कथित तौर पर याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी द्वारा नकदी जमा करने के लिए उपयोग किया गया था।

एक अन्य याचिका में उन्होंने बैंक को जमाकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रति और वर्ष 2016 से 2022 तक की अवधि के काउंटर चालान प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

न्यायाधीश ने इन याचिकाओं पर सुनवाई 10 जून तक के लिए टाल दी।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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