अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाई

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अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाई

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  • Publish Date - October 21, 2021 / 08:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में की गई कथित टिप्पणी ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर आपराधिक सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक बृहस्पतिवार को आगे बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने थरूर की याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 23 फरवरी तय की और कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा की गई शिकायत पर निचली अदालत के समन को चुनौती दी थी।

थरूर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने कहा कि इस मामले में दलीलें पूरी हो गई हैं और इसे अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के फैसले को दरकिनार करने का अनुरोध किया था जिसमें उन्हें आपराधिक मानहानि के आरोपी के रूप में समन किया गया था।

अर्जी में दो नवंबर, 2018 को दर्ज की गई शिकायत को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश