अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी को धन शोधन मामले में जमानत दी

अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी को धन शोधन मामले में जमानत दी

अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी को धन शोधन मामले में जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: October 29, 2021 9:15 pm IST

नयी दिल्ली,29 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को 2005 के धन शोधन के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी।

जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए आतंकवाद का कथित तौर पर वित्त पोषण करने को लेकर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने बिलकिस शाह को 50,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही रकम के दो मुचलके पर जमानत दे दी तथा कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

अदालत ने उन्हें सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में पेश होने और उसकी अनुमति के बगैर देश छोड़ कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश


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