अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दी

अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दी

अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दी
Modified Date: February 25, 2025 / 05:39 pm IST
Published Date: February 25, 2025 5:39 pm IST

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में हाल ही में दिल्ली पुलिस के दल पर हमले का आरोप है।

विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने राहत देते हुए खान को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने एक भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित एक अपराधी को हिरासत से भागने में मदद की।

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पुलिस ने बताया कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश


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