अदालत ने यौन शोषण के मामले में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी
अदालत ने यौन शोषण के मामले में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी
नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से शादी का वादा करके उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत आरोपी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उससे शादी का वादा करके कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए, जबकि वह जानता था कि वह 14 साल की एक बेटी की मां है।
अदालत ने 10 सितंबर के आदेश में बचाव पक्ष के वकील की इस दलील पर गौर किया कि महिला अभी भी कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है।
अदालत ने कहा कि यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने दूसरे व्यक्ति, जो उसकी बेटी का पिता था, के साथ अपने विवाह के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी तथा केवल इतना कहा कि वह उससे 2010 में मिली थी और वह कबाड़ विक्रेता के रूप में काम करता था।
बताया गया कि 2011 में अपनी बेटी के जन्म के बाद महिला ने उस व्यक्ति से संबंध समाप्त कर लिये थे।
अदालत ने हालांकि कहा कि महिला के आधार रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने 2024 तक कई बार अपना पता बदला, लेकिन हर बार उसने खुद को उस व्यक्ति की पत्नी या देखभाल करने वाली के रूप में पहचाना।
अदालत ने कहा, ‘‘वास्तव में, शिकायतकर्ता की वैवाहिक स्थिति और आवेदक या अभियुक्त से विवाह करने की उसकी कानूनी स्वतंत्रता के बारे में उचित संदेह है। वर्तमान मामला जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि अभियुक्त ने जांच में सहयोग नहीं किया।’’
अदालत ने आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि वह शिकायतकर्ता से संपर्क करने, उसे धमकाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा।
अदालत ने कहा, ‘‘गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी को 30,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी जाएगी।’’
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव

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