मादक पदार्थ के नमूनों को मिलाने का हवाला देकर अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को जमानत दी
मादक पदार्थ के नमूनों को मिलाने का हवाला देकर अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को जमानत दी
नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को जमानत दे दी और कहा कि जब्त किए गए पदार्थों को परीक्षण के लिए भेजे जाने से पहले आपस में मिला दिया गया था।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने क्वेंटिन डीकॉन को जमानत देते हुए कहा कि नमूना लेने से पहले पदार्थों को मिलाने से यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि परीक्षण के लिए भेजा गया कौन सा नमूना किस पैकेट का है, या उनका अलग-अलग वजन कितना है।
न्यायाधीश ने पिछले महीने दिये आदेश में कहा, ‘‘परीक्षण किए गए नमूनों के प्रमाण पर संदेह है, जिन्हें कुल मिलाकर एक व्यावसायिक मात्रा के रूप में दर्शाया गया था।’’
उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने स्वयं जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि जब्त किए गए पदार्थ को नमूना लेने से पहले मिलाया गया था।
आवेदक को 27 जून, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप

Facebook



