अदालत ने आप नेता जैन की मानहानि याचिका पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज को नया नोटिस जारी किया

अदालत ने आप नेता जैन की मानहानि याचिका पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज को नया नोटिस जारी किया

अदालत ने आप नेता जैन की मानहानि याचिका पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज को नया नोटिस जारी किया
Modified Date: December 20, 2024 / 10:36 pm IST
Published Date: December 20, 2024 10:36 pm IST

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज को नया नोटिस जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि 16 दिसंबर को जारी नोटिस की तामील नहीं हो सकी।

न्यायाधीश ने स्वराज को जैन की शिकायत पर चार जनवरी, 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा।

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि स्वराज ने झूठा दावा किया है कि उनके घर से तीन करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्वराज का कहना है कि घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्के बरामद हुए हैं।

शिकायत के अनुसार, जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणी की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वराज ने जैन को ‘‘भ्रष्ट’’ और ‘‘धोखेबाज’’ कहकर उनकी मानहानि की है।

भाषा देवेंद्र वैभव

वैभव


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