अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: May 28, 2024 / 03:09 pm IST
Published Date: May 28, 2024 3:09 pm IST

नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला चार जून के लिए सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा


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