टीवी चैनल पर प्रतिबंध के खिलाफ केरल के पत्रकार संगठन की याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

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टीवी चैनल पर प्रतिबंध के खिलाफ केरल के पत्रकार संगठन की याचिका पर न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

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  • Publish Date - March 28, 2022 / 10:49 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक मलयालम समाचार चैनल के प्रसारण पर रोक बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली केरल के एक पत्रकार संगठन की याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने नोटिस जारी किया और इस याचिका को खुद चैनल द्वारा दायर एक याचिका के साथ संलग्न किया।

शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को अगले आदेश तक केंद्र सरकार के 31 जनवरी को जारी उस निर्देश पर अमल से रोक लगा दी थी, जिसमें मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन’ का लाइसेंस रद्द करने और सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर रोक लगाई गई थी।

अदालत ने कहा था कि समाचार चैनल प्रतिबंध से पहले की तरह अपना संचालन जारी रखेगा।

भाषा शफीक अमित

अमित