अदालत ने 75 साल पुरानी कार को जब्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

अदालत ने 75 साल पुरानी कार को जब्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

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  • Publish Date - July 19, 2023 / 07:05 PM IST,
    Updated On - July 19, 2023 / 07:05 PM IST

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर एक गैरेज से 75 साल पुरानी (विंटेज) कार जब्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी की सरकार से जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि जब्त की गई कार 1948 की है जो उनके दादा ने खरीदी थी। उन्होंने कहा कि अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसे कानूनन ‘विंटेज’ कार के रूप में पंजीकृत कराने के लिए मरम्मत की खातिर गैरेज भेजा गया था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इस दौरान कार को स्क्रैप (कबाड़) में नहीं बदला जाए।

याचिकाकर्ता के वकील प्रीतीश सभरवाल ने दलील दी कि पिछले महीने सरकारी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से कार को जब्त कर लिया था और जब्ती संबंधी दस्तावेज में वाहन का सही मॉडल तक नहीं दर्ज किया गया।

उन्होंने अदालत को बताया कि दस्तावेज में कहा गया है कि जब्त कार 1961 की एम्बेसडर है।

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने क्रमशः 15 साल और 10 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर गौर किया है, लेकिन यह कार प्रदूषण नहीं फैला रही है क्योंकि वह सड़क पर नहीं चलती है।

इस मामले में अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।

भाषा अविनाश सुरेश

सुरेश