अदालत ने ‘आपकी अपनी पार्टी’ की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा |

अदालत ने ‘आपकी अपनी पार्टी’ की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

अदालत ने ‘आपकी अपनी पार्टी’ की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

:   Modified Date:  December 1, 2022 / 07:32 PM IST, Published Date : December 1, 2022/7:32 pm IST

नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां आगामी नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों से संबंधित ‘आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)’ की याचिका पर बृहस्पतिवार को भारत निर्वाचन आयोग और दिल्ली निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने जब विभिन्न वार्ड के लिए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की, तो उसने याचिकाकर्ता पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को उसके उम्मीदवार या सदस्य के रूप में न दिखाकर उन्हें ‘निर्दलीय’ के रूप में दिखाया।

दलील में तर्क दिया गया कि उम्मीदवार के रूप में चुने गए लोगों के साथ याचिकाकर्ता पार्टी के नाम की घोषणा नहीं करने की अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी, भेदभावपूर्ण और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता पार्टी के वकील ने कहा यह ‘प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए यहां नहीं हैं’, वहीं निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

वकील दलीप ध्यानी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने कहा कि यह एक ‘राष्ट्रीय पार्टी है जिसका भारत निर्वाचन आयोग से विधिवत पंजीकरण है’ और इसने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2022 के नियम 4 (डी) को चुनौती दी।

नियम कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा।

मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव

 

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