नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर उपराज्यपाल (एलजी), एसडीएमसी, डीएसआईआईडीसी और दिल्ली पुलिस आयुक्त से बुधवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने स्वयं अदालत द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका में उपराज्यपाल कार्यालय, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) अध्यक्ष और दिल्ली पुलिस के आयुक्त को नोटिस जारी किये। इन सभी को 24 मार्च तक नोटिस का जवाब देना है।
अदालत ने मामले को 24 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्च न्यायालय की जनहित याचिका समिति ने सिफारिश की थी कि एक व्यक्ति द्वारा 7 जुलाई, 2017 के पत्र को एक जनहित याचिका के रूप में माना जाए जिसमें उसने औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत की है।
पत्र में आरोप लगाया गया था कि न्यायिक आदेशों के बावजूद प्राधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया और सार्वजनिक भूमि और सड़क पर अवैध कब्जा करने के कारण क्षेत्र के लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
अक्टूबर 2017 में जनहित याचिका समिति ने एसडीएमसी के मुख्य विधि अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी।
पीठ ने उल्लेखित किया कि अक्टूबर 2021 में डीएसआईआईडीसी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव अधिनियम, 2010 के लागू होने के बाद ओखला औद्योगिक क्षेत्र चरण 2 को एसडीएमसी से डीएसआईआईडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया था।
अदालत ने यह भी उल्लेखित किया कि 22 अगस्त 2014 को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त में यह दर्ज किया गया था कि दिल्ली के संबंधित नगर निगम डीएसआईआईडीसी और दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में आम क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
इसमें उल्लेखित किया गया कि बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर, डीएसआईआईडीसी ने कई अवसरों पर एसडीएमसी से औद्योगिक क्षेत्र में अनधिकृत अतिक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
भाषा अमित अनूप
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