अदालत ने कल्लाकुरिची शराब त्रासदी को लेकर सरकार को फटकार लगायी |

अदालत ने कल्लाकुरिची शराब त्रासदी को लेकर सरकार को फटकार लगायी

अदालत ने कल्लाकुरिची शराब त्रासदी को लेकर सरकार को फटकार लगायी

:   Modified Date:  June 21, 2024 / 10:26 PM IST, Published Date : June 21, 2024/10:26 pm IST

चेन्नई, 21 जून (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के लिए शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए उसे राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है।

न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने यह निर्देश अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की विधि इकाई के सचिव आई एस इनबादुरई द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए दी। खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवायी की अगली तिथि 26 जून तय की।

जनहित याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह कल्लाकुरिची जिले में अवैध रूप से शराब बेचने के अपराध की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दे।

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के मामले में की गई कार्रवाई के अलावा पिछले साल विल्लुपुरम के मरकानम में हुई इसी तरह की घटना के बाद की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

जब ​​मामला सुनवाई के लिए आया तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है और इसलिए अदालत जानना चाहती है कि अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की और पिछले एक साल में राज्य में कितने मामले दर्ज किए गए।

पीठ ने यह भी कहा कि उसने इस त्रासदी से पहले भी कल्लाकुरिची में अवैध शराब बेचे जाने के संबंध में एक खबर पढ़ी थी।

महाधिवक्ता पी एस रमन ने कहा कि कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में अब तक 47 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने 117 लोगों के इलाज के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)