कोरोना का खौफ, सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर लगाई रोक.. यहां के लिए आदेश

न्यायालय ने 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा के लिए केरल सरकार के फैसले पर रोक लगाई

कोरोना का खौफ, सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर लगाई रोक.. यहां के लिए आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: September 3, 2021 5:21 pm IST

नई दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने छह सितंबर से केरल में शुरू होने वाली 11वीं कक्षा की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले पर कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एक सप्ताह के लिए शुक्रवार को रोक लगा दी।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में स्थिति चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से करीब 70 प्रतिशत केरल में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता।

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न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, ‘‘हमें प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता की इस दलील में दम लगता है कि राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में होने वाली ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए मौजूदा हालात पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हमें इस संबंध में राज्य के वकील से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है, इसलिए हम अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाते हैं।’’

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शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की। इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि परीक्षा आयोजित करना सरकार की नीति का विषय है और इसमें हस्तक्षेप वांछित नहीं है।

 


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