अदालत धनशोधन मामले में गिफ्तार राजीव सक्सेना की जमानत पर शुक्रवार को देगी फैसला

अदालत धनशोधन मामले में गिफ्तार राजीव सक्सेना की जमानत पर शुक्रवार को देगी फैसला

अदालत धनशोधन मामले में गिफ्तार राजीव सक्सेना की जमानत पर शुक्रवार को देगी फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: October 26, 2021 5:56 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की अदालत बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन के मामले में आरोपी राजीव सक्सेना की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत ने आरोपी की ओर से पेश वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अदालत ने कहा, ‘‘ दलीलें सुन ली गई हैं और फैसला 29 अक्टूबर 2021 को सुनाया जाएगा।’’

इस समय न्यायिक हिरासत में मौजूद सक्सेना ने कहा कि अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और ऐसे में उन्हें अब हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

ईडी ने उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हे जेल से रिहा किया गया तो वह फरार हो सकते हैं और इससे जारी जांच प्रभावित हो सकती है।

ईडी ने 12 सितंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े ऋण धोखाधड़ी कांड में सक्सेना को गिरफ्तार किया था। बैंक ने आरोप लगाया है कि मोजर बेयर, उसके निदेशक और अन्य ने बैंक से 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

भाषा धीरज अनूप

अनूप


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