अदालत ने फिरौती के लिए नाबालिग के अपहरण व हत्या मामले में उम्रकैद की सजा कायम रखी |

अदालत ने फिरौती के लिए नाबालिग के अपहरण व हत्या मामले में उम्रकैद की सजा कायम रखी

अदालत ने फिरौती के लिए नाबालिग के अपहरण व हत्या मामले में उम्रकैद की सजा कायम रखी

:   Modified Date:  December 2, 2022 / 10:14 PM IST, Published Date : December 2, 2022/10:14 pm IST

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में फिरौती के लिए 16 साल के एक लड़के के अपहरण एवं उसकी हत्या के मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि एवं और आजीवन कारावास की सजा को शुक्रवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने सुनवाई अदालत के फैसले के खिलाफ दो दोषियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अपील में सुनवाई अदालत के 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चश्मदीद गवाह की गवाही, मृतक के स्कूल के एक छात्र और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि अपराध इन दोनों द्वारा किए गए थे और सुनवाई अदालत के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।

अभियोजन के अनुसार, जुलाई 2009 में चार लोगों ने विकास पुरी इलाके में उज्ज्वल अपार्टमेंट के पास एक वैगनआर कार में पीड़ित का अपहरण कर लिया था और 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। हालांकि, 15 लाख रुपये की राशि मिलने के बावजूद, आरोपियों ने नाबालिग लड़के की हत्या कर दी और वसंत कुंज जंगल में शव को फेंक दिया।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा

 

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