तरुण तेजपाल मामले में 27 अप्रैल को आएगा अदालत का फैसला : पुलिस

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तरुण तेजपाल मामले में 27 अप्रैल को आएगा अदालत का फैसला : पुलिस

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  • Publish Date - March 24, 2021 / 06:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

पणजी, 24 मार्च (भाषा) गोवा की एक सत्र अदालत ‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ 2013 में दर्ज बलात्कार के मामले में 27 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

तेजपाल पर समाचार पत्रिका द्वारा 2013 में आयोजित एक कार्यक्रम में गोवा के एक पांच सितारा होटल में अपनी पत्रकार सहकर्मी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने आठ मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनी।

जांच अधिकारी सुनीता सावंत ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अदालत में मामले पर सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।

तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 354, 354ए, 354बी, 376 और 376(2)(के) के तहत आरोपों का सामना कर रहा है।

मापुसा शहर में उत्तर गोवा जिला एवं सत्र अदालत ने बंद कमरे में दलीलें सुनी जिसमें अभियोजन पक्ष के 71 और बचाव पक्ष के पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ फरवरी 2014 में 2,846 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था।

तेजपाल ने यह कहते हुए आरोपों को खारिज किया कि गोवा में भाजपा सरकार ने ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ के तहत ये आरोप लगाए।

भाषा गोला माधव

माधव