कैराना से सांसद इकरा हसन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक

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कैराना से सांसद इकरा हसन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक

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  • Publish Date - September 8, 2026 / 05:12 PM IST,
    Updated On - September 8, 2026 / 05:12 PM IST

प्रयागराज, आठ सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2024 के संसदीय चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में कैराना से समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद इकरा हसन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने हसन की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

वर्ष 2024 में संसदीय चुनाव के दौरान हसन के खिलाफ शामली के कंधाला पुलिस थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर शामली की विशेष अदालत ने आपराधिक मुकदमे की सुनवाई शुरू की।

हसन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई और आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।

उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए शामली की अदालत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी।

भाषा

सं राजेंद्र पारुल

पारुल