Public Holiday Tomorrow: 9 और 11 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान.. सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पूरी सैलरी, बंद रहेंगे स्कूल-दफ्तरों के दरवाजें
Public Holiday Tomorrow Notification: श्रम आयुक्त सभी निजी कंपनियों, आईटी सेक्टर, निजी औद्योगिक केंद्रों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्था करेंगे। दुकानदार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत इन सभी संस्थानों को निर्देश दिया जाएगा कि चुनाव के दिन अपने सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश (Paid Holiday) दें।
Public Holiday Tomorrow Notification || Image- IBC24 New File
- 9 और 11 दिसंबर को अवकाश
- सभी कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी
- मतदान हेतु विशेष अवकाश सुविधा
Public Holiday Tomorrow Notification: तिरुअनंतपुरम: 9 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में छुट्टी रहेगी. 11 दिसंबर की छुट्टी त्रिशूर, पलक्कड, मालप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में लागू होगी। ये छुट्टियां स्थानीय निकाय चुनावों के कारण घोषित की गई हैं. सरकार के आदेश के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों का वोट उस स्थानीय निकाय क्षेत्र (LSG क्षेत्र) में है जहां चुनाव हो रहा है। लेकिन उनकी ड्यूटी ऐसे जिले में है जहां चुनाव की छुट्टी लागू नहीं है, उन्हें चुनाव वाले दिन विशेष सुविधा दी जाएगी. ऐसे कर्मचारियों को विशेष अवकाश (लेकिन कैज़ुअल लीव, कम्यूटेड लीव और अर्न्ड लीव को छोड़कर) उनकी सुविधा के अनुसार दिया जा सकता है. इससे वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकेंगे।
School and College Holiday News: छुट्टी मिलने के बावजूद सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा
किसी भी व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक या निजी क्षेत्र के संस्थान में काम करने वाले ऐसे सभी कर्मचारियों को, जो पंचायत या नगरपालिका चुनाव में वोट डालने के पात्र हैं। उन्हें चुनाव के दिन अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस छुट्टी के कारण किसी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यानी, छुट्टी मिलने के बावजूद सभी कर्मचारियों को उस दिन का पूरा वेतन मिलेगा.। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि सभी लोग बिना किसी चिंता के मतदान कर सकें।
Kerala local body elections: सभी संस्थानों को दिया गया है खास निर्देश
Public Holiday Tomorrow Notification: श्रम आयुक्त सभी निजी कंपनियों, आईटी सेक्टर, निजी औद्योगिक केंद्रों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्था करेंगे। दुकानदार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत इन सभी संस्थानों को निर्देश दिया जाएगा कि चुनाव के दिन अपने सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश (Paid Holiday) दें।
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