सांसद अमृतपाल की संसद सत्र में शामिल होने की अर्जी पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश
सांसद अमृतपाल की संसद सत्र में शामिल होने की अर्जी पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश
चंडीगढ़, 21 नवंबर (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह खडूर साहिब के सांसद और रासुका में निरुद्ध अमृतपाल सिंह के उस ज्ञापन पर एक सप्ताह के अंदर फैसला करे, जिसमें एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की गई है।
सिंह के वकील ईमान सिंह खारा के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सांसद की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 (हिरासत में लिए गए लोगों की अस्थायी रिहाई) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रिहाई की मांग की थी, ताकि 19 दिसंबर तक संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत मिल सके।
अमृतपाल सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को पैरोल पर रिहाई की अनुमति देने का निर्देश दे।
सिंह अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। ‘वारिस पंजाब दे’ समूह के प्रमुख को एक महीने से ज्यादा की तलाश के बाद 23 अप्रैल, 2023 को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था।
खालिस्तान समर्थक सिंह ने 18 मार्च, 2023 को जालंधर जिले में पुलिस की पकड़ से बच निकलकर हुलिया बदल लिया था।
पंजाब पुलिस ने 23 फरवरी, 2023 को अजनाला की घटना के बाद यह कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें सिंह और उनके समर्थक, जिनमें से कुछ तलवारें और बंदूकें लहरा रहे थे, कथित तौर पर बैरिकेड तोड़कर अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में थाने में घुस गए थे, और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस से भिड़ गए थे।
सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खडूर साहिब सीट से लड़ा था और जीता था।
भाषा वैभव नरेश
नरेश

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