दिल्ली: बीएस-4 से निचली श्रेणी वाले वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू

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दिल्ली: बीएस-4 से निचली श्रेणी वाले वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू

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  • Publish Date - November 1, 2025 / 11:27 AM IST,
    Updated On - November 1, 2025 / 11:27 AM IST

नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-3 या उससे कम उत्सर्जन मानकों वाले दिल्ली से बाहर पंजीकृत सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शनिवार को लागू हो गया।

परिवहन विभाग ने प्रतिबंध का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस के सहयोग से 23 टीम गठित की हैं।

उन्होंने बताया कि जिन 23 स्थान पर इन टीम को तैनात किया गया है उनमें कुंडली बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, औचंदी बॉर्डर, मंडोली, कापसहेड़ा और बजघेड़ा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे आदि शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अनुमानित 50 से 70 हजार वाहन बीएस-4 से कम उत्सर्जन मानकों वाले हैं।

दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-4 वाहनों, या सीएनजी, एलएनजी एवं बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 17 अक्टूबर को हुई बैठक में शहर में प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर एक नवंबर से व्यापक प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी थी।

भाषा जोहेब सिम्मी

सिम्मी