दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसा: पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश
दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसा: पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश
नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वर्ष 2022 में बीएमडब्ल्यू कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 28.77 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पीठासीन अधिकारी चारु गुप्ता निजी कर्मचारी रंजन कुमार के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिनकी 10 जुलाई 2022 को एक तेज गति से गुजर रही बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी।
याचिका के मुताबिक, लाला लाजपत राय मार्ग के पास बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से कुमार की मौत हो गई थी। यह कार महाराष्ट्र में पंजीकृत थी।
याचिका में कहा गया है कि कुमार फुटपाथ पर घायल अवस्था में पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
न्यायाधिकरण ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा, ‘‘सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायाधिकरण की राय है कि याचिकाकर्ता संभावनाओं की प्रबलता के पैमाने पर यह साबित करने में सक्षम रहा है कि संबंधित दुर्घटना वाहन चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।’’
न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और पूरा परिवार उस पर निर्भर था, इसलिए याचिका दाखिल करने वाले सभी सदस्य मुआवजे के हकदार हैं।
उसने कहा कि बीएमडब्ल्यू कार को एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मरम्मत कार्य के लिए दिया गया था और मालिक से अनुमति लिए बिना ही एक कर्मचारी उसे चला रहा था।
न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि कार का बीमा नहीं था, इसलिए मालिक और चालक दोनों ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
भाषा संतोष पारुल
पारुल

Facebook


