नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राउज आईएएस स्टडी सर्किल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभिषेक गुप्ता और इसके समन्वयक देशपाल सिंह को जुलाई में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत से संबंधित मामले में सात दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशि पर राहत प्रदान की।
न्यायाधीश ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया और कहा कि परिसर के लीज समझौते के अनुसार, आरोपी अकेले ही संस्थान का पट्टेदार और सीईओ है, इसलिए वह किसी भी क्षति के दावे और किसी भी व्यक्ति या सामग्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।
न्यायाधीश ने कहा कि गुप्ता और सिंह क्रमशः राउज आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ और समन्वयक थे और इसके मामलों पर उनका नियंत्रण था।
भाषा अमित दिलीप
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