दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी, आईआरसीटीसी मामले में सुनवाई स्थगित की

दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी, आईआरसीटीसी मामले में सुनवाई स्थगित की

दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी, आईआरसीटीसी मामले में सुनवाई स्थगित की
Modified Date: August 29, 2026 / 08:11 pm IST
Published Date: August 29, 2026 8:11 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के लिए होने वाली सुनवाई शनिवार को टाल दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने जमीन मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक और आईआरसीटीसी मामले की सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

पिछले साल 13 अक्टूबर को अदालत ने कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

इस साल नौ जनवरी को अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद प्रमुख, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

अदालत ने कहा था कि यादव ने रेलवे मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया और रेलवे अधिकारियों तथा अपने सहयोगियों की मिलीभगत से भूखंड हासिल करने के लिए सार्वजनिक नियोक्ता संस्था का सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल किया।

इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जबकि 52 लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश


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