दिल्ली अदालत ने 2019 में सहकर्मी की हत्या करने के लिए फैक्ट्री कर्मचारी रमेश को दोषी ठहराया

दिल्ली अदालत ने 2019 में सहकर्मी की हत्या करने के लिए फैक्ट्री कर्मचारी रमेश को दोषी ठहराया

दिल्ली अदालत ने 2019 में सहकर्मी की हत्या करने के लिए फैक्ट्री कर्मचारी रमेश को दोषी ठहराया
Modified Date: January 1, 2026 / 05:11 pm IST
Published Date: January 1, 2026 5:11 pm IST

नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में मादीपुर क्षेत्र में कार्यस्थल पर हुई झड़प के बाद अपने सहकर्मी को धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने वाले एक फैक्ट्री कर्मचारी को दोषी ठहराया है।

इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी कर रहे थे, जिसमें आरोपी रमेश द्वारा कार्यस्थल पर द्वारका प्रसाद की हत्या कर दी गई थी।

अदालत ने 24 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, “प्रत्यक्षदर्शियों और सार्वजनिक गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया गया है जो आरोपी रमेश द्वार किये गए अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त पाए गए हैं। इसलिए, आरोपी रमेश को इस अपराध का दोषी ठहराया जाता है।”

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना मादीपुर गांव में स्थित एक जूते बनाने वाली इकाई में हुई, जहां रमेश, द्वारका प्रसाद और अन्य मजदूर दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत थे।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि 24 सितंबर, 2019 को जूते के ऊपरी हिस्से को ठीक से लगाने के बारे में गलत मार्गदर्शन करने को लेकर रमेश और प्रसाद के बीच कहासुनी हुई, जो शारीरिक हाथापाई में बदल गई।

अदालत ने सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए मामले को 31 जनवरी, 2026 के लिए सूचीबद्ध किया है।

भाषा प्रचेता रंजन

रंजन


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