दिल्ली की अदालत ने 2017 में हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया

दिल्ली की अदालत ने 2017 में हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया

दिल्ली की अदालत ने 2017 में हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया
Modified Date: January 3, 2026 / 05:12 pm IST
Published Date: January 3, 2026 5:12 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2017 में आनंद विहार आईएसबीटी में देर रात हुए झगड़े के दौरान एक युवक की लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने का दोषी ठहराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने शंकर लाल के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे जाकर साबित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलबीर सिंह की हत्या करने के आरोप में शंकर लाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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अभियोजन पक्ष का कहना है कि 27 नवंबर, 2017 को रात लगभग 1.15 बजे आईएसबीटी आनंद विहार के प्रवेश द्वार के पास शंकर लाल ने कहासुनी के बाद एक अस्थायी बैरिकेड से बांस उठाकर बलबीर सिंह के सिर पर वार किया। पहले वार के बाद बलबीर सिंह गिर पड़ा और जमीन पर पड़े रहने के दौरान उस पर उसने दोबारा वार किया।

चिकित्सा और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बलबीर सिंह की मृत्यु सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट लगने के कारण हुई थी।

अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बलबीर सिंह कथित तौर पर नशे में था, गिरने के कारण घातक चोटों का शिकार हुआ था। अदालत ने कहा कि चोटों की प्रकृति और संख्या ऐसी संभावना को नकारती है।

अदालत सात जनवरी को सजा सुनायेगी।

भाषा राजकुमार दिलीप

दिलीप


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