दिल्ली: अदालत ने 2021 के हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया
दिल्ली: अदालत ने 2021 के हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया
नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2021 में कीर्ति नगर में एक सार्वजनिक शौचालय के पास झगड़े के बाद एक व्यक्ति की चाकू से वार कर हत्या करने के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान निर्विवाद थे और चिकित्सा एवं फोरेंसिक साक्ष्यों से पूरी तरह से पुष्ट हुए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी ने मोहम्मद सलाम, साहिल और समीर को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य नीयत) के तहत देवा नाम के व्यक्ति की हत्या का दोषी पाया।
अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया और बचाव पक्ष किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न करने में विफल रहा है।”
अदालत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से देवा को लगी 13 चोटों का उसकी मौत के कारण से स्पष्ट संबंध स्थापित होता है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना तीन मई, 2021 को झगड़े के बाद घटी।
अदालत ने गौर किया कि आरोपियों ने देवा पर चाकू से कई वार किये और उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
अदालत ने हमले के चश्मदीद गवाह और मृतक के भाई विशाल की गवाही पर भरोसा करते हुए कहा कि घटना और आरोपियों के बारे में उसका बयान सुसंगत रहा और जिरह में भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया।
अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष के पहले गवाह (विशाल) की चश्मदीद गवाही मुकदमे के दौरान निर्विवाद रही।”
अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी और कहा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं अन्य गवाहों के समर्थन से आरोपियों की पहचान सिद्ध हो गई है।
अदालत ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है।
भाषा जितेंद्र रंजन
रंजन

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