दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत में समन के खिलाफ जैन ओर चड्ढा की अपील खारिज की

दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत में समन के खिलाफ जैन ओर चड्ढा की अपील खारिज की

दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत में समन के खिलाफ जैन ओर चड्ढा की अपील खारिज की
Modified Date: November 9, 2023 / 08:11 pm IST
Published Date: November 9, 2023 8:11 pm IST

नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेता छैल बिहारी गोस्वामी की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की अपीलों को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले में दोनों को आरोपी के तौर पर तलब करने के एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत का आदेश तथ्यात्मक रूप से और कानून के अनुसार भी पूरी तरह सही है।

गोस्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और विधायक जैन तथा पंजाब से राज्यसभा सदस्य चड्ढा ने उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के कोष को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिये थे। गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।

भाषा वैभव रंजन

रंजन


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