दिल्ली की अदालत ने संदेसरा से संबंधित सामग्री पर रोक के खिलाफ सुचेता दलाल की याचिका खारिज की
दिल्ली की अदालत ने संदेसरा से संबंधित सामग्री पर रोक के खिलाफ सुचेता दलाल की याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कारोबारी मनोज केसरीचंद संदेसरा और उनके परिवार को कथित स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले से जोड़ने वाली सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने वाले एकपक्षीय अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी।
जिला न्यायाधीश विनोद कुमार मीणा ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अपीलकर्ता के पास अधीनस्थ अदालत में सुनवाई के प्रभावी अवसर उपलब्ध हैं, जहां अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन अब भी विचाराधीन है।
अदालत ने कहा, “विवादित एकतरफा अंतरिम आदेश की वैधता/गुण-दोष पर विचार किए बिना, अदालत का मानना है कि अपीलकर्ता को अधीनस्थ अदालत के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त है। इस स्तर पर अपील सुनवाई योग्य नहीं है।”
दलाल ने संदेसरा द्वारा दायर उस आवेदन को स्वीकार करने वाले अदालत के पूर्व आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले से संदेसरा को जोड़ने वाली सामग्री प्रकाशित करने से वेबसाइटों को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का अनुरोध किया गया था।
अंतरिम आदेश में गूगल और मेटा जैसे मंचों के साथ-साथ अज्ञात पक्षों को भी स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में संदेसरा और उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ने वाली सामग्री को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया था।
इसमें लेखों और एक यूट्यूब वीडियो सहित कुछ ऑनलाइन सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया गया था।
भाषा वैभव धीरज
धीरज

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