नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने चार आरोपियों पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ ‘‘पर्याप्त सामग्री’’ है।
अदालत ने तीन अभियुक्तों पर घर में गैर कानूनी तरीके से घुसने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, इसने एक आरोपी को बरी कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोनिका सरोहा पांच लोगों नवीन गुलिया, राहुल, सोनू, चंद्रशेखर और सुनील के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिन पर पीड़िता रीना की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता गुलिया की पत्नी थी, जो इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी है।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि गुलिया अपनी पत्नी को मारना चाहता था, क्योंकि वह कथित रूप से विवाहेतर संबंध में था।
अदालत ने अपने हाल के एक आदेश में कहा कि गुलिया, राहुल, सोनू और चंद्रशेखर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई है।
अदालत ने सुनील को यह कहते हुए आरोपों से बरी कर दिया कि केवल ‘‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’’ उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 13 मार्च तय की।
मालवीय नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
भाषा
देवेंद्र दिलीप
दिलीप
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