दिल्ली : अदालत ने इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन मामले में एक आरोपी को जमानत दी

दिल्ली : अदालत ने इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन मामले में एक आरोपी को जमानत दी

दिल्ली : अदालत ने इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन मामले में एक आरोपी को जमानत दी
Modified Date: December 31, 2025 / 08:53 pm IST
Published Date: December 31, 2025 8:53 pm IST

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 23 नवंबर को इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में से एक को बुधवार को जमानत दे दी।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मारे गए माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गयी थी।

अक्षय ई आर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने कहा, ‘‘ आवेदक (अक्षय) को 23 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह लगातार हिरासत में हैं। यह निवेदन किया जाता है कि जांच पूरी हो चुकी है और इसलिए आवेदक को हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ’’

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अदालत ने गौर किया कि इस मामले में सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है और आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपों की प्रकृति, कारावास की अवधि, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और समानता के आधार पर, आवेदक को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार के जमा करने पर जमानत दी जाती है। ’’

यह विरोध प्रदर्शन 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुआ, जिसके दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर हिडमा समर्थक नारे लगाने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही पुलिस पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।

पुलिस के अनुसार, संसद मार्ग और कर्तव्य पथ पुलिस थानों में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

माधव


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