दिल्ली की अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया |

दिल्ली की अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

दिल्ली की अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

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Modified Date: June 10, 2025 / 03:17 PM IST
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Published Date: June 10, 2025 3:17 pm IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में उसकी पत्नी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वसुंधरा छौंकर ने सितारा बीबी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पति शेख शादत की 22-23 जुलाई 2023 को सुभाष प्लेस पुलिस थाने के अधिकारियों की हिरासत में मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि काफी वक्त बीत जाने के बावजूद मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

अदालत ने 28 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में सुभाष प्लेस थाने के पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया गया और हिरासत में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई जिसके कारण आरोपी की मौत हो गई।’’

अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया कि मौत का कारण न तो हत्या है और न ही आत्महत्या।

अदालत ने कहा कि हालांकि पत्नी के आरोपों और रिकॉर्ड में उपलब्ध तस्वीरों, जिनमें वीडियो फुटेज और शवगृह में ली गईं मृतक की तस्वीरें शामिल हैं, के अनुसार व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान हैं।

न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय अपराध पाया, जिसके लिए सभी संभावित गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा ‘संपूर्ण परिदृश्य को उजागर करने’ के लिए गहन जांच की आवश्यकता है

अदालत ने संबंधित थाने के अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने और 26 जून तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

भाषा शोभना रंजन

रंजन

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