दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को एक मामले में रिहा करने का आदेश दिया

दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को एक मामले में रिहा करने का आदेश दिया

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  • Publish Date - August 27, 2024 / 07:24 PM IST,
    Updated On - August 27, 2024 / 07:24 PM IST

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।

शाह यहां अपने खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में जेल में ही रहेंगे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े एक धन शोधन मामले में शाह की रिहाई का आदेश दिया और कहा कि वह 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि धन शोधन के अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है जबकि वह इससे अधिक समय से जेल में हैं।

उन्होंने 24 अगस्त को एक आदेश में कहा, ‘‘आरोपी पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मुकदमा चल रहा है और उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है। वह इस मामले में 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं और तब से सात साल से अधिक समय बीत चुका है। इस हिसाब से वह इस मामले में रिहा होने के हकदार हैं।’’

दो अन्य मामले एनआईए और ईडी ने दर्ज किए हैं।

भाषा वैभव माधव

माधव