दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह को तलब करने संबंधी नोटिस रद्द किया

दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह को तलब करने संबंधी नोटिस रद्द किया

दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह को तलब करने संबंधी नोटिस रद्द किया
Modified Date: April 30, 2026 / 07:25 pm IST
Published Date: April 30, 2026 7:25 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में भाजपा विधायक करनैल सिंह को तलब करने के लिए जारी नोटिस को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘‘निचली अदालत (मजिस्ट्रेट अदालत) का यह मानना कि (मानहानिकारक बयान के लिए) वैधानिक छूट के उपयोग की पड़ताल केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही की जा सकती है, कानून के अनुरूप नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत को कथित (मानहानिकारक) बयानों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और प्रस्तुत किए गए अपवादों की सीमित पड़ताल करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।

न्यायाधीश ने कहा कि उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है और मामले को निचली अदालत को वापस भेजा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार नया आदेश पारित कर सके।

एक अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि जैन ने अपनी शिकायत में और अपनी ओर से पेश किये गए गवाहों के बयान में मानहानि के सभी तत्वों को प्रथम दृष्टया स्थापित किया है, जो मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।

जैन ने सिंह पर एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।

भाषा शोभना सुभाष

सुभाष


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