कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से अदालत ने किया इनकार | Court refuses to sanction Chhath Puja at public places in wake of Kovid-19

कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से अदालत ने किया इनकार

कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से अदालत ने किया इनकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : November 18, 2020/8:43 am IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएम) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद वाली एक पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। यह कहते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है।

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