दिल्ली की अदालत ने 2019 के सरोजिनी नगर हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली की अदालत ने 2019 के सरोजिनी नगर हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सरोजिनी नगर में 2019 में हुई एक जघन्य हत्या के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस घटना में पीड़ित की कथित तौर पर चाकू घोपकर हत्या कर दी गई थी और सिर काटने के बाद धड़ को नाले में फेंक दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने आरोपी सनी की चौथी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। सनी के खिलाफ सरोजिनी नगर पुलिस थाने में हत्या और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न दंड प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने पांच मई को एक आदेश में कहा कि आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सात अप्रैल, 2019 को निरंजन की कथित तौर पर ‘सुनियोजित और बेरहमी से’ हत्या कर दी थी।
आरोपों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा, “मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद सह-आरोपी सूरज ने मृतक की गर्दन पकड़ी, जबकि आरोपी/आवेदक सनी ने उसके हाथ पकड़े। आरोपी अमित ने उसके पैर थामे रखे व राजू निगरानी करता रहा और आरोपी रोहित ने चाकू से घातक वार किए। इसके बाद, गर्दन काट दी गई और धड़ को भूमिगत नाले में फेंक दिया गया।”
अदालत ने रेखांकित किया कि पूर्व जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद जमानत के लिए कोई “नया” आधार सामने नहीं आया है।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “आरोपी/आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आरोपी सूरज, सनी और अमित के संबंध में सार्वजनिक गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। घटना के चार साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, और पूरी संभावना है कि आरोपी फिर से पेशी से बच निकलेगा।”
भाषा तान्या पवनेश
पवनेश

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