दिल्ली की अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: March 21, 2025 / 05:29 pm IST
Published Date: March 21, 2025 5:29 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आतंक वित्तपोषण के मामले में जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने कहा, ‘‘जमानत याचिका खारिज की जाती है।’’

रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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रशीद ने 10 मार्च के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चार अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

सत्रह मार्च को दाखिल जवाब में एनआईए ने दलील दी कि रशीद को सांसद के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके ‘‘कारावास की कठोर सजा से बचने’’ की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जांच एजेंसी ने कहा कि रशीद को न तो अंतरिम जमानत दी जा सकती है और न ही अभिरक्षा पैरोल दी जा सकती है, क्योंकि हिरासत में रहते हुए उन्हें संसद सत्र में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।

भाषा

शफीक देवेंद्र

देवेंद्र


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