दिल्ली की अदालत ने पीएफआई के पांच सदस्यों को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की अदालत ने पीएफआई के पांच सदस्यों को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की अदालत ने पीएफआई के पांच सदस्यों को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
Modified Date: December 22, 2023 / 09:41 pm IST
Published Date: December 22, 2023 9:41 pm IST

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच कथित प्रमुख पदाधिकारियों को शुक्रवार को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तार लोग आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से अपराध से आय हासिल करने में शामिल थे।

ईडी ने आरोपियों को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। आरोपियों को एक आतंकी मामले के तहत इस जेल में रखा गया था, जिसकी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कर रहा था।

ईडी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक ए. एस. इस्माइल, संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिफ, 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे अनीस अहमद, संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ई.एम. अब्दुल रहमान शामिल हैं।

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संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी एक अन्य प्रतिबंधित संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) से भी जुड़े थे। ईडी ने आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश करते हुए उनकी 10 दिनों की हिरासत की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि आरोपी अपराध से आय हासिल करने की गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल हैं।

ईडी ने दावा किया कि जांच में सामने आया है कि पीएफआई ने खाड़ी देशों और अन्य जगहों पर अपने हजारों सक्रिय सदस्यों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से पर्याप्त धन जुटाया है। केंद्र ने पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर प्रतिबंधित किया था।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष


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